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उर्मिला सनावर को जमानत के बाद भी नहीं मिली रिहाई, सुरेश राठौर के साथ सीबीआई कोर्ट में पेशी से रहे अनुपस्थित

पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों की अदालत में पेशी निर्धारित थी, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय की जाएगी। इस बीच, रंगदारी और धमकी के मामले में जेल में बंद उर्मिला सनावर को सोमवार को अदालत से जमानत मिलने के बावजूद अभी रिहाई नहीं मिल पाई है। जमानत की शर्तें पूरी करने और आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी होने में समय लग रहा है।

50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उर्मिला सनावर की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने की शर्त रखी थी। जमानत आदेश के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जमानतदारों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लग रहा है।

पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप

यह मामला पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। दीपिका ने 24 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली में उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उर्मिला सनावर ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और रविदास धाम अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ये आरोप हैं, जिनकी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

25 अक्टूबर को सहारनपुर से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस ने 25 अक्टूबर को उर्मिला सनावर को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सोमवार को जमानत मंजूर होने के बाद मंगलवार को उनकी रिहाई की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सीबीआई कोर्ट में निर्धारित पेशी भी नहीं हो सकी और रिहाई की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई।

जमानतदारों से जुड़ी औपचारिकताओं में देरी

उर्मिला सनावर की अधिवक्ता प्रीति चौहान के अनुसार, जमानतदार सहारनपुर से अदालत पहुंचे थे, लेकिन वे उर्मिला के रिश्तेदार नहीं थे। इस कारण अदालत उनकी जमानत को लेकर संतुष्ट नहीं हुई और जमानत बॉन्ड दाखिल करने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। बचाव पक्ष के मुताबिक, जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए शेष औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है। फिलहाल उर्मिला सनावर की जेल से रिहाई इन्हीं प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर है। वहीं, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में अनुपस्थिति के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है।

 

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