
उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर अनुराग डोभाल को देहरादून की अदालत से राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के अनुसार, मामले में अनुराग की भूमिका मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई है और उन्हें जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया गया। वहीं, इसी मामले में अन्य आरोपी अभय चौधरी और कुर्बान उर्फ गुरु भाई को 50-50 हजार रुपये के जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी गई है।
पत्नी के भाई राज सिंह चौहान से मारपीट का आरोप
मामला 6 अक्टूबर की शाम का बताया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक, अनुराग डोभाल अपने आठ से दस साथियों के साथ अपनी पत्नी के भाई राज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। रात करीब आठ बजे दोनों पक्षों की मुलाकात येलो हिल्स कैफे के पास हुई। राज सिंह चौहान की शिकायत के अनुसार, इस दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि अनुराग ने दो हत्याएं करने की बात कही और उनका गला दबाने के साथ मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। शिकायत में लोहे की वस्तु से हमला किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
अदालत ने अनुराग को मुख्य आरोपी माना
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अनुराग डोभाल की भूमिका को मुख्य आरोपी के तौर पर देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी ओर, अभय चौधरी और कुर्बान उर्फ गुरु भाई को निर्धारित जमानती पेश करने पर राहत मिली है। इस फैसले के बाद अनुराग डोभाल को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। मामले में लगाए गए आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। ध्यान रहे कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।




